प्रस्तावना
"सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" (सेकी) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसयू है, जिसे एनएसएम के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की सुविधा के लिए 20 सितंबर, 2011 को स्थापित किया गया था। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र सीपीएसयू है। इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक धारा -25 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
हालाँकि, भारत सरकार द्वारा एक संशोधन के माध्यम से, कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी को 2015 में एक धारा -3 कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है,
2013. संपूर्ण अक्षय ऊर्जा डोमेन को कवर करने के लिए कंपनी के जनादेश को भी विस्तृत किया गया है।
आरई क्षेत्र के वर्तमान दृष्टिकोण में, क्षेत्र के विकास में सेकी की प्रमुख भूमिका है। कंपनी एमएनआरई की कई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी में से एक है। इसके अलावा,सेकी ने कई सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी विभागों के लिए टर्नकी आधार पर सौर परियोजना विकास में कदम रखा है।
कंपनी के पास कैटेगरी 1 पावर ट्रेडिंग लाइसेंस भी है और इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है।