सौर पार्क
सोलर पार्क
उद्देश्य- देश में कहीं भी सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं, हालांकि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बिखरने से प्रति मेगावाट परियोजना लागत अधिक होती है और पारेषण में अधिक नुकसान होता है। छोटी क्षमता की व्यक्तिगत परियोजनाओं को साइट विकास में महत्वपूर्ण खर्च उठाना पड़ता है, निकटतम सबस्टेशन के लिए अलग पारेषण लाइनें खींचना, पानी की खरीद और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में । परियोजना डेवलपर्स को भूमि अधिग्रहण करने, भूमि उपयोग में परिवर्तन करने और विभिन्न अनुमतियां आदि प्राप्त करने में भी लंबा समय लगता है जो परियोजना में देरी करते हैं। इन चुनौतियों से उबरने के लिए, सौर परियोजना डेवलपर्स को प्लग एंड प्ले मॉडल में परियोजनाओं की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिसंबर, 2014 में "सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" के लिए योजना शुरू की गई थी।मुख्य विशेषताएं : • 12-12-2014 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" के लिए योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 2014-15 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के भीतर 20,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखते हुए कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।• मंत्रालय के 21-03-2017 के आदेश के माध्यम से इस योजना की क्षमता को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दिया गया है। इन पार्कों को 2023-24 तक स्थापित करने का प्रस्ताव है।ज् इस योजना में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना बनाने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्थानों पर सौर पार्क स्थापित करने में राज्यों/केंद्रों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है । सौर पार्क उपयुक्त विकसित भूमि, पारेषण प्रणाली, पानी की पहुंच, सड़क संपर्क, संचार नेटवर्क आदि प्रदान करते हैं। इस योजना में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की सुविधा और गति दी गई है।ज् सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं ।ज् सौर पार्कों का विकास राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, सीपीएसयू और निजी उद्यमियों के सहयोग से किया जाता है । कार्यान्वयन एजेंसी को सौर ऊर्जा पार्क डेवलपर (डीपीपीडी) कहा जाता है। SPPDs के चयन के लिए 8 मोड हैं।सीएफए पैटर्न:• योजना के तहत, एमएनआरई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। इसके अलावा, ग्रिड-कनेक्टिविटी लागत, जो भी कम हो, सहित 20.00 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक का सीएफए भी योजना में निर्धारित मील के पत्थर प्राप्त करने पर प्रदान किया जाता है।इसके अलावा, 20 लाख रुपये/मेगावाट का सीएफए क्रमशः 20 लाख रुपये/मेगावाट का सीएफए 60:40 आधार पर स्पीपीडी तक सौर पार्क के आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू)/स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) को बाहरी पारेषण प्रणाली के विकास के लिए यानी 60:40 आधार पर विभाजित किया गया है । सौर पार्कों के आंतरिक अवसंरचनाओं के विकास की दिशा में 12 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत जो भी कम होता है, वह एलपीडी को प्रदान किया जाता है और 8 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत जो भी कम हो, सीटीयू या एसटीयू को प्रदान किया जाता है क्योंकि मामला बाहरी पारेषण प्रणाली के विकास की दिशा में हो सकता है ।• उपरोक्त सीएफए पैटर्न केवल मोड-1 से मोड-5 के लिए लागू है। मोड-6 निजी उद्यमियों द्वारा सीएफए के बिना है। इसके अलावा मोड-7 के तहत 20 लाख रुपये/मेगावाट का पूरा सीएफए केवल एक्सटर्नल ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के लिए है और मोड-8 के तहत 20 लाख रुपये/मेगावाट का पूरा सीएफए सौर पार्कों के आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में है ।विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रासंगिक दस्तावेज MNRE वेबसाइट में उपलब्ध हैं: https://mnre.gov.in/solar/schemes