आरटीआई
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 1956 और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के लेखों के प्रावधानों के अनुसार हैं। कंपनी के कर्मचारी अपने विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में निर्धारित वस्तुओं के अनुसार और सभी लागू वैधानिक और नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हैं। इसके अलावा, विशिष्ट शक्तियों को डीओपी के तहत प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से परिभाषित किया गया है।